नाबालिग किशोरियों से दुष्कर्म करने वाले को दस वर्ष की सजा

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-अपराध में सहयोग करने वाले दोषी के माता-पिता को भी सात-सात वर्ष कारावास
बक्सर खबर। दो नाबालिग बहनों के साथ दुष्कर्म करने वाले युवक को न्यायालय ने दस वर्ष की सजा सुनाई है। पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विवेक राय ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया। साथ ही उसके माता-पिता जिन्होंने इस अपराध में उसका सहयोग किया। उन्हें भी सात-सात वर्ष की सजा सुनाई। हालांकि फैसला आने में आठ वर्ष का समय गुजर गया। इस दौरान एक पीड़िता की मौत हो गई। इस संदर्भ में पूछने पर पॉक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि घटना जून 2015 की है।

ब्रह्मपुर प्रखंड के नैनीजोर थाने में पीड़ित पक्ष ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें पप्पू राम, उनके पिता शिवजी राम व माता संझरिया देवी को आरोपी बनाया गया था। सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने इन तीनों को दोषी करार दिया। पप्पू को दो धाराओं में दस व सात वर्ष की सजा हुई है। हालांकि दोनों सजाएं साथ चलेंगी। वहीं उसके माता-पिता को सात-’सात वर्ष की जेल काटनी होगी। तीनों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह घटना हुई कैसे? यह पूछने पर अधिवक्ता ने बताया दोनों पक्ष के लोग नैनीजोर गांव के ही रहने वाले हैं। दोषी करार दिए गए लोगों पर यह आरोप था कि उन्होंने झांसा देखकर उन किशोरियों को बुलाया। और मौका देख उनके साथ गलत हरकत की।

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