-न्यायालय ने लगाया एक लाख रुपये का जुर्माना
बक्सर खबर। मादक पदार्थ की बिक्री करने वाले धंधे बाज को न्यायालय ने दस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सोमवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश चार सह विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस ने यह फैसला सुनाया। लोक अभियोजक सुरेन्द्र प्रसाद ने बताया कि नावानगर थाना के बासुदेवा ओपी की पुलिस ने 30 पुड़िया हेरोइन के साथ धर्मेन्द्र उर्फ भुअर बिंद को गिरफ्तार किया था। यह मामला 24 जून 2021 का है।
प्राथमिकी दर्ज करने के बाद ग्राम आथर, जिला बक्सर को जेल भेज दिया गया। साथ ही इसकी सुनवाई शुरू हुई। कुल छह गवाहों का बयान इस दौरान न्यायालय में हुआ। जिसमें केस के अनुसंधान कर्ता भी शामिल थे। सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने भुअर को दोषी करार देते हुए दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।