– पॉक्सो कोर्ट का फैसला, साजिश में शामिल मां और मौसी को भी बीस-बीस वर्ष की जेल
बक्सर खबर। दो नाबालिग बच्चियों के साथ तांत्रिक दुष्कर्म करता था। इसके लिए वह नशीली दवा का इस्तेमाल करता था। इस साजिश में उसके पिता भी शामिल थे। इतना ही नहीं मां और मौसी ने भी उनका सहयोग किया। जिसके कारण वर्षों तक इस घटना से पर्दा नहीं उठ पाया। इन चार के अलावा तांत्रिक का एक सहयोगी भी इस घटना में शामिल था। इन पांचों को दोषी करार देते हुए पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मन कामेश्वर चौबे ने मंगलवार को सजा सुनाई।
इसकी जानकारी देते हुए लोक अभियोजक सुरेश कुमार ने बताया कि किशोरियों के पिता विनोद कुमार व तांत्रिक अजय को ताउम्र कैद की सजा हुई है। अर्थात मौत के समय तक इन दोनों को जेल में रहना होगा। इन दोनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इसे अदा न करने पर नौ माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। यह मुकदमा 28 मई 2022 को दर्ज हुआ था। राजपुर गांव की रहने वाली दो बहनों ने आरोप लगाया था कि तांत्रिक वर्षों से उनका शारीरिक शोषण कर रहा है। हमारे मांता-पिता को पुत्र चाहिए था। जिसके लिए उन्होंने उसे घर में बुलाया।
पूजा के नाम पर वह हमारे साथ भी गलत करता। किशोरियों ने अपनी मां निर्मला देवी और मौसी मंजू को भी इसका आरोपी बनाया था। सुनवाई के दौरान बच्चियों की मां ने बताया कि जयराम नाम का एक और युवक है। जो इन दोनों को लेकर होटलों में जाता है। उसने इन दोनों का गलत आधार बनवा रखा है। हालांकि जयराम इस मुकदमे का आरोपी नहीं था। लेकिन, जांच में यह बात पता चला कि वह भी इस घटना क्रम में शामिल है। न्यायाधीश ने मां और मौसी को 20-20 वर्ष साधारण कारावास व 10-10 हजार का जुर्माना लगाया है। राशि जमा नहीं करने पर उन्हें तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा होगी। सहयोगी जयराम को सात वर्ष की सजा हुई है। उसके उपर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जिसे अदा न करने पर चार माह की सजा काटनी होगी।