‌‌‌बाइक में लेकर जा रहे थे गांजा, न्यायालय ने दी चार माह की सजा

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-यूपी के दो युवकों पर लगा पांच हजार रुपये का अर्थदंड  
बक्सर खबर। मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले दो लोगों को न्यायालय ने चार माह की सजा सुनाई है। गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तीन मनोज कुमार ने यह फैसला सुनाया। जिसमें अभियुक्त सुधीर कुमार राय पिता हरिहर राय एवं सीताराम पिता नगीना राय दोनों ग्राम कोटवा नारायणपुर, थाना नरही, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश को दोषी करार दिया गया।

एन डी पी एस की धारा 20(बी)(||)(ए) के तहत दोनों को चार-चार माह की कैद व पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। लोक अभियोजक सुरेन्द्र प्रसाद सिंह ने बताया कि घटना चार मार्च 2005 की है। नगर थाना के प्रभारी राजाराम शर्मा ने सारीमपुर पुल के समीप इन लोगों को बाइक समेत गिरफ्तार किया था। डिक्की में 600 ग्राम गांजा मिला था। लंबे समय तक इसकी सुनवाई चली। इस दौरान साक्ष्य व गवाहों के बयान के बाद न्यायालय ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया।

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