-वर्ष 2018 में हुई थी चाय वाले के पुत्र की हत्या, एक आरोपी है नाबालिग
बक्सर खबर। शहर के बाईपास रोड में चाय वाले के पुत्र सोनू की गोली मार हत्या कर दी गई थी। यह घटना वर्ष आठ मई 2018 को हुई थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे पांच ने गुरुवार को फैसला सुनाया। उन्होंने हत्यारोपी कमलेश कुमार सिंह निवासी कोइरपुरवा को आजीवन कारावास की सजा दी है।
मुकदमे की पैरवी कर रहे सरकारी अधिवक्ता बेचन राम ने बताया कि शहर के कोइरपुरवा मोहल्ले के रहने वाले सोनू कुमार की हत्या हुई थी। उसके पिता दिनेश कुमार उर्फ दारा ने इसकी प्राथमिकी नगर थाने में दर्ज कराई थी। सभी पक्षों को सुनने के बाद एडीजे पांच प्रभाकर दत्त मिश्रा ने उसकी सजा मुकर्रर की और 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस मामले में एक और किशोर नामजद है। हालांकि उसका मामला किशोर न्याय परिषद में चल रहा है।