‌‌‌शहर में तीन दिनों तक वाहन परिचालन पर रोक, जाने तिथि और समय

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– बड़े व चार पहिया वाहनों पर रोक, व्रतियों को मिलेगी छूट
बक्सर खबर। शहर में तीन दिनों तक भारी वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। हालांकि यह रोक चौबीसो घंटे लगातार प्रभावी नहीं होगी। इसमें कुछ समय के लिए ढिल मिलेगी। लेकिन उसके लिए आपको पूरा ब्योरा समझना होगा। इसका आदेश शुक्रवार को अनुमंडल पदाधिकारी धीरेन्द्र कुमार मिश्रा ने यह आदेश जारी किया है। आदेश की प्रति यहां दी गई है। उसे देखकर आप सारी जानकारी स्वयं भी प्राप्त कर सकते हैं। ट्रैफिक रुट को लेकर जारी आदेश में कहा गया है कि दोपहर 12 बजे से रात्रि दस बजे तक एवं रात्रि दो बजे से सुबह दस बजे तक भारी वाहन शहर में प्रवेश नहीं करेंगे। अर्थात दिन के दस बजे से दोपहर 12 बजे तक दो घंटे तथा रात्रि में दस बजे से रात दो बजे तक कुल चार घंटे की ढील मिलेगी।

इस दौरान बड़े वाहन माडल थाना चौक, बाइपास के रास्ते चल सकेंगे। लेकिन, प्रतिबंधित समय में इनको चौसा-बक्सर रोड में दानिकुटिया एवं आरा-बक्सर रोड में गोलंबर या उससे पहले एनएच किनारे खड़ा होना होगा। यह तो हो गया बड़े वाहनों का आदेश। अंदर के निर्देश में कहा गया है कि ज्योति चौक के आगे शहर की तरफ, सुमेश्वर स्थान मोड से मॉडल थान की तरफ, अथवा वहां से रामरेखा घाट की तरफ तीन व चार पहिया वाहनों के परिचालन पर भी प्रतिबंध रहेगा। बाइक अथवा वैसे छोटे ई रिक्शा जैसे वाहन जिनपर व्रत करने वाली महिलाएं होगी। उन्हें आगे तक जाने की छूट मिलेगी। लेकिन, घाट पर जाने की किसी को अनुमति नहीं होगी। खबर के मध्य आदेश की प्रति है। उसका अवलोकन आप स्वयं भी कर सकते हैं।

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