‌‌‌ आर्म्स एक्ट के दोषी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास

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-अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी ने लगाया जुर्माना  
बक्सर खबर। आर्म्स एक्ट के मामले की सुनवाई करते हुए अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी कमलेश सिंह ने शनिवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी को तीन वर्ष सश्रम कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इसकी जानकारी देते हुए सरकारी अधिवक्ता राकेश कुमार सिंह ने बताया कि

वर्ष 2017 में राजपुर थाने की पुलिस ने संगरांव के रहने वाले सीताराम पांडेय उर्फ सोनू पांडेय को वाहन जांच के दौरान देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया था। उसके पास से कारतूस भी बरामद हुआ था। केस दर्ज होने के बाद सुनवाई शुरू हुई। चार्जशीट दायर होने के बाद गवाहों का बयान दर्ज हुआ। अंतत: आरोपी को दोषी करार दिया गया।

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