-बरगद के लिए दो पक्षों में हुई थी मारपीट, लगा जुर्माना
बक्सर । बरगद के पेड़ के लिए दो परिवार के लोग आपस में भिड़ गए थे। घायल व्यक्ति ने तीन लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला व सत्र न्यायाधीश बिजेन्द्र कुमार ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए एक को पांच वर्ष, दूसरे को एक वर्ष की सजा दी। इसकी जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक शेषनाथ सिंह ने बताया कि घटना एक अक्टूबर 2009 की है। ब्रह्मपुर थाना के गोसाइपुर मे बरगद के पेड़ के लिए विवाद शुरू हुआ। सूचक रामेश्वर चौबे के अनुसार उनके खेत में लगे पेड़ की एक टाल टूट गई थी।
जिस लेकर कुछ लोग जा रहे थे। उन्हे टोका तो मारपीट शुरू कर दी। रामेश्वर के उपर शंकर भगवान चौबे ने चाकू से हमला बोल दिया। वे घायल हो गए। उनके साथ जय प्रकाश व रामनिवास चौबे भी हमला कर रहे थे। न्यायालय ने सभी साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत शंकर भगवान चौबे को पांच वर्ष की सजा दी और 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। रामनिवास चौबे को एक वर्ष की सजा दी गई और उनके उपर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। एक आरोपी को न्यायालय ने दोषी नहीं माना।