नए हिट एंड रन कानून के विरुद्ध हड़ताल पर गए बस संचालक

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-देश के कई राज्यों से आ रही है ऐसी खबरें, बातचीत का सिलसिला शुरू
बक्सर खबर। केन्द्र सरकार ने नया हिट एंड रन कानून बनाया है। या कहें पूर्व के कानून को और सख्त किया है। इसमें सड़क दुर्घटना होने पर चालक को दस वर्ष की जेल व मृतक के परिजनों को आठ-दस लाख रुपये का मुआवजा देने की बात कही गई है। इसके विरोध में सोमवार को बस संचालकों ने हड़ताल कर दी। अपने जिला मुख्यालय में इसका प्रभाव देखने को मिला। बस स्टैंड में रांची और टाटा को जाने वाली बसें खड़ी दिखी। उनका कहना था फिलहाल तीन दिनों के लिए पूरे प्रदेश में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने हड़ताल की है।

सरकार इन नियम को वापस ले। पूर्व का नियम यथावत किया जाए। हड़ताल के कारण लोकल ट्रांसपोर्ट पर तो बहुत प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन, दूर तक जाने वाली बसें नहीं चली। इस वजह से यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी। बस संचालकों ने कहा इस कानून का विरोध पूरे देश स्तर पर हो रहा है। वहीं केंद्र की दलील है। आम आदमी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कानून बनाया गया है। जिससे दुर्घटनाओं में कमी आए। हालांकि इसका क्या नतीजा निकलता है। इस पर सबकी नजर है।

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