‌‌‌ आर्म्स एक्ट के आरोपी को तीन वर्ष की सजा

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-घर से पुलिस को मिले थे दो देसी कट्टे
बक्सर खबर। घर में अवैध हथियार रखने वाले आरोपी को न्यायालय ने तीन वर्ष की सजा दी है। अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी कमलेश सिंह देव मंगलवार को फैसला सुनाया। मुकदमे की पैरवी कर रहे अभियोजन पदाधिकारी राकेश कुमार राय ने बताया कि आरोपी भोला सिंह को दो अलग-अलग धाराओं की क्रमश: तीन-तीन वर्ष की सजा हुई है।

दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। साथ ही पांच-पांच हजार अर्थात कुल दस हजार रुपये का जुर्माना भी हुआ है। घटना 29 जून 2018 की है। नावानगर के थाना के एएसआई शंकर राम ने गिरधरबरांव के रहने वाले भोला सिंह के यहां छापामारी की थी। उनके घर से दो देसी कट्टे व जिंदा कारतूस बरामद हुआ था। पांच वर्ष तक चले इस मुकदमे में अंतत: आरोपी को दोषी करार दिया गया।

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