‌‌‌राशन डीलर को मिली दो वर्ष की सजा, दुकान निलंबित

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– शिकायत पर प्रशासन ने दर्ज की थी प्राथमिकी
बक्सर खबर। जन वितरण प्रणाली के विक्रेता को न्यायालय ने दो वर्ष की सजा सुनाई है। बुधवार को फैसला अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी कमलेश सिंह देव ने सुनाई। विशेष लोक अभियोजक अरविंद चौबे ने बताया कि 19 अप्रैल 2020 को धनसोई थाना के सुजातपुर गांव निवासी डीलर रामनिवास राम के यहां प्रशासन ने छापामारी की थी। उनके यहां 22 बोरा अनाज मिला। अप्रैल माह का यह राशन उन्होंने अपने यहां रख छोड़ा था।

उनके विरूद्ध लोगों ने शिकायत की थी। राशन का वितरण नहीं किया गया। इसकी प्राथमिकी धनसोई थाना में दर्ज की गई। लगभग तीन वर्ष बाद इस मामले में न्यायालय का फैसला आया। जिसमें दो वर्ष कारावास व दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही उनकी अनुज्ञप्ति भी रद्द कर दी गई है। जब उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी। तब भी लाइसेंस निलंबित किया गया था। लेकिन, सुनवाई की प्रक्रिया चलने के दौरान उनका लाइसेंस बहाल कर दिया गया था।

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