-डुमरांव में पकड़ा गया था नौ किलो 200 ग्राम गांजा, 50 हजार जुर्माना
बक्सर । गांजा तस्कर को न्यायालय ने दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। बिजेन्द्र कुमार अपर जिला व सत्र न्यायाधीश चतुर्थ ने यह फैसला मंगलवार को सुनाया। दोषी करार दिए गया जितेन्द्र धानुक आरा जिले के बुढ़वा टोला, थाना उदवंतनगर का निवासी है। इस मामले की जानकारी देते हुए विशेष अभियोजक सुरेश प्रसाद सिंह ने बताया कि 25 फरवरी 2022 को यह व्यक्ति
डुमरांव स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया था। डुमरांव थाने की पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इसकी बाइक से कुल नौ किलो 200 ग्राम गांजा मिला था। सुनवाई के दौरान सभी पक्षों का तर्क सुना गया। अंतत: न्यायालय ने जितेन्द्र को दोषी करार देते हुए दस वर्ष की जेल व 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इसे अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।