-बैजनाथ चौधरी ने कहा मैं पूरी तरह निर्दोष, न्यायालय पर भरोसा
बक्सर खबर। ब्रह्मपुर के पूर्व थानाध्यक्ष बैजनाथ चौधरी जो शराब की हेराफेरी मामले के आरोपी थे। उन्हें न्यायालय से जमानत मिल गई है। गुरुवार को वे अपने अधिवक्ता सत्य प्रकाश पांडेय के साथ उत्पाद विभाग के विशेष न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित हुए। जहां न्यायालय के समक्ष उच्च न्यायालय से प्राप्त अग्रीम जमानत की स्वीकृत अर्जी रखी गई। उस आधार उन्हें यहां से भी शर्तों के अनुरूप जमानत मिल गई। इसके उपरांत उनके अधिवक्ता पांडेय ने मीडिया से इस बारे में विस्तृत चर्चा करते हुए का हमारे मुवक्किल पूरी तरह निर्दोष हैं।
मामला न्यायालय के अधीन है। इसलिए बहुत बातों की चर्चा उचित नहीं। लेकिन, इस केस में मोबाइल का लोकेशन व थाने का सीसीटीवी फुटेज अहम तथ्य हैं। जिसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। थानाध्यक्ष बैजनाथ चौधरी पर आरोप था कि ब्रह्मपुर में पकड़े गए शराब से भरे कंटेनर की जब्त शराब को गलत नियत से अलग कर रखा गया था। जबकि चौधरी का जवाब था। जिस दिन यह बात सामने आई। उस समय मैं किसी केस में गवाही देने जिले से बाहर गया था। इसका प्रमाण भी मेरे पास है। उन्होंने न्यायालय पर निष्ठा जताते हुए इंसाफ मिलने की बात कही।