-पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला, लगाया गया जुर्माना
बक्सर खबर। छात्रा के साथ छेड़खानी करने वाले शिक्षक को न्यायालय ने चार वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। गुरुवार को यह फैसला जिला एवं सत्र सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट मनकामेश्वर प्रसाद चौबे ने सुनाई। इसकी जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया घटना तीन मई 2019 की है।
राजपुर थाना के देवढ़ियां गांव के रहने वाले शिक्षक दौलत अनोखा ने विद्यालय की छात्रा के साथ छेड़खानी की और दुष्कर्म का प्रयास किया था। इसको लेकर राजपुर थाना कांड संख्या 99/2019 एवं पॉक्सो कांड संख्या 21/2019 दर्ज हुआ। उक्त मामले की सुनवाई पॉक्सो अदालत में की गई जहां अभियुक्त को दंड विधान की धारा के अलावे पॉक्सो की दफाओं में दोषी पाया। न्यायालय ने अभियुक्त को 4 साल सश्रम कारावास के साथ अर्थदंड भी लगाया है।