– न्यायालय के आदेश की अवमानना का है मामला
बक्सर खबर। न्यायालय के आदेश की अनदेखी मुफस्सिल के थानाध्यक्ष को भारी पड़ गई है। कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश मनोज कुमार ने उनका वेतन बंद करने और आदेश न मानने के बारे में जवाब तलब किया है। इस आशय का पत्र एसपी बक्सर को भेजा गया है। सूचना के अनुसार 79/m / 13 मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने पीड़िता को तीन हजार रुपये जीविका भत्ता देने का आदेश उसके परिवार को दिया था। लेकिन, वहां से उसे वह राशि नहीं मिल रही थी। वादी ने पुन: यह आदेश का अनुपालन नहीं करने की शिकायत 30/17 दाखिल किया।
तीन हजार प्रति माह के हिसाब से रकम बढ़ते जा रहा है। विपक्षी द्वारा कोई नोटिस नहीं लिया कोर्ट ने आदेश पारित किया बक्सर मुफस्सिल थाना विपक्षी को कोर्ट में उपस्थित करें। जहां थानाध्यक्ष ने न्यायालय के आदेश की अनदेखी करते हुए उसे प्रस्तुत नहीं किया। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए थानाध्यक्ष बक्सर( मुo) के वेतन पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दिया है। साथ ही इस संबंध में पुलिस अधीक्षक बक्सर को पत्र निर्गत किया है। थानाध्यक्ष से इस बात का शो कॉज भी मांगा गया है कि क्यों ना उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए।