‌‌‌ पत्नी के वियोग में अगुआ के परिवार पर हमला करने वाले को आजीवन कारावास की सजा

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-न्यायालय ने दिया दोषी करार, जेल के साथ भरना होगा जुर्माना
बक्सर खबर। महिला का हाथ काटने वाले को आजीवन कारावास की सजा मिली है। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय विजेन्द्र कुमार ने यह फैसला सुनाया है। दोषी करार दिया गया राजेश कुमार सिंह रोहतास जिला के थाना दिनारा, ग्राम डिल्हुआं का रहने वाला है। न्यायाधीश ने उसके विरूद्ध दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अपर लोक अभियोजक गोपाल राय के अनुसार यह मामला राजपुर थाना में 22 अक्टूबर 2021 को दर्ज किया गया था। वादी कमलेश सिंह ने बताया कि राकेश का विवाह उसके चाचा ने कराया था।

कुछ वर्षों बाद पत्नी उसे छोड़कर चली गई। जिसके कारण राकेश अक्सर उनके यहां आता और चाचा पर पत्नी को वापस लाने का दबाव डालने लगा। लेकिन, वे भी मध्यस्थता करने में असफल रहे। इससे नाराज होकर राकेश ने कहा मेरी पत्नी नहीं आई तो तुम्हारी भी पत्नी को मैं रहने नहीं दुंगा। और प्राथमिकी दर्ज होने वाले दिन घात लगाकर आरोपी ने अगुआ की पत्नी पर जानलेवा हमला किया। उसके द्वारा धारदार हथियार से किए हमले में महिला की कलाई कट कर झूल गई। घायल को उपचार के लिए वाराणसी भेजा गया। सुनवाई के दौरान मिले साक्ष्य और गवाहों के बयान पर न्यायालय ने आरोपी राकेश को दोषी करार देते हुए धारा 307 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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