हत्या का प्रयास करने वाले पांच आरोपियों को मिली दस वर्ष की सजा

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-दरवाजे बैठे लोगों को घेर कर मारने की हुई थी कोशिश, तीन का नाम हटा
बक्सर खबर। दरवाजे पर बैठकर आपस में बातचीत कर रहे लोगों के ऊपर उनके ही गांव के लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। वहां हुई गोलीबारी में दो लोग घायल हो गए। इसका मुकदमा शिवदयाल सिंह ने 12 जून 2011 को ब्रह्मपुर थाने में दर्ज कराया था। जिसमें आठ लोगों को नामजद किया गया था। इस मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे (दस) राकेश कुमार राकेश ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए चार लोगों को दस वर्ष तथा एक व्यक्ति को पांच वर्ष की सजा सुनाई।

कुल पांच लोगों के विरुद्ध 35-35 हजार का जुर्माना लगाया गया है। जिसकी अदायगी नहीं करने पर एक साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इसकी जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि घटना ब्रह्मपुर थाना के कांट गांव की है। गोलीबारी में सुदामा सिंह और दरोगा सिंह घायल हुए थे। जिसकी प्राथमिकी शिवदयाल सिंह ने दर्ज कराई थी। इसके आरोपी दयाशंकर सिंह, मनोज कुमार सिंह, शंभू नाथ सिंह, सूर्य कुमार सिंह को विभिन्न धाराओं में 10 वर्ष व प्रहलाद कुमार को पांच वर्ष की सजा सुनाई गई है।

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