‌‌‌बेटे ने दिलाई पिता को आजीवन कारावास की सजा

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-पति ने ही कर दी थी पत्नी की हत्या, तीन वर्ष के अंदर आया फैसला
बक्सर खबर । खेत में काम रही विमला देवी की मौत संदिग्ध हालत में हो गई। जब यह बात उनके नाबालिग पुत्र को पता चली तो वह भागा-भागा खेत पर पहुंचा। शव को देखते ही वह समझ गया। मां की हत्या हुई है। इसका आरोप उसने अपने पिता सालिक सिंह पर लगाया। और पुलिस की जांच में यह बात सही साबित हुई। इस मामले की सुनवाई कर रहे अपर जिला व सत्र न्यायाधीश आठ सुनील कुमार सिंह ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

मंगलवार को उन्होंने फैसला सुनाते दोषी पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया। जिसे अदा नहीं करने पर तीन माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इसकी जानकारी देते हुए लोक अभियोजक ददन सिंह ने बताया घटना सिकरौल थाना के हसवाडीह गांव की है। 30 सितम्बर 2021 को दस वर्षीय गोलू के बयान पर उसके पिता सालिक सिंह के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई थी। जिसमें पुत्र ने पुलिस को बताया कि सुबह घटना के दिन मां विमला देवी और पिता साजिक सिंह के साथ ठोरा नदी के किनारे सब्जी के खेत की घेराबंदी करने गया था।

पिता ने कहा तुम बाजार से खाद लेकर आओ। मैं गया लेकिन, बाजार में खाद उपलब्ध नहीं थी। मैं वापस खेत पर नहीं गया। घर आ गया। दोपहर बाद पिता घर आए तो बताया तुम्हारी मां पानी में डूब गई। मैं वहां भागा-भागा गया तो देखा मां घुटने भर पानी में पड़ी है। उसकी आंखें बाहर आ गई हैं। पास में खून भी फैला था। मैंने इसकी सूचना फोन से अपने बड़े भाई को दी। उन्होंने मेरी दीदी और जीजा को सूचना दी। सभी लोग कुछ घंटे में वहां पहुंच गए। इस मुकदमे में उपलब्ध साक्ष्य व गवाहों के बयान पर न्यायाधीश ने आरोपी सालिक सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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