‌‌‌दोस्त की हत्या करने वालों को आजवीन कारावास

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-न्यायालय ने लगाया 20-20 हजार का जुर्माना
बक्सर खबर। पार्टी के बहाने दोस्त को घर बुलाकर बेरहमी से मारा। फिर उसे घर के बाहर गली में छोड़ दिया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। जो दोस्त उसे साथ लेकर गए थे। उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ। और वे दोनों अंतत: सोनू की हत्या में दोषी करार दिए गए। ऐसा करने वाले राधेश्याम कोहार और श्याम सुंदर कोहार को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। रघुवीर प्रसाद अपर जिला व सत्र न्यायाधीश 11 ने शनिवार को यह फैसला सुनाया। दोषी करार दिए गए राधेश्याम व श्याम सुंदर दोनों सगे भाई हैं।

इसकी जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक शेषनाथ सिंह ने बताया कि घटना राजपुर थाना के पलिया गांव की है। 13 व 14 दिसंबर 2020 की रात इन दोनों ने अपने ही गांव के रहने वाले सोनू मोहम्मद को घर बुलाया था। देर रात में यह युवक घायल अवस्था में मिला। परिजनों ने पूछा तो बताया गया कि चोट लगने के कारण घायल हो गया है। पिता गुल मोहम्मद ने इसकी सूचना राजपुर पुलिस को दी। घायल को अस्पताल में दाखिल कराया गया। जहां उपचार के दोरान उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला उसके शरीर पर चोटों के निशान हैं। इसके बाद दोनों युवकों के विरूद्ध हत्या की प्राथमिकी दर्ज हुई। मुकदमें त्वरित सुनवाई प्रारंभ हुई। पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व गवाहों के बयान सुनने के बाद न्यायाधीश ने दोनों को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा दी। साथ ही इनके विरूद्ध 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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