-एक जिंदा रह गए आरोपी को न्यायालय ने दिया दोषी करार
बक्सर खबर। जिले के चर्चित तेजाब कांड। जिसमें एक युवक झुलस गया था। उस केस में तीन लोग नामजद किए गए थे। उनमें से दो की हत्या हो गई थी। एक आरोपी शेष बचा था। उसे न्यायालय ने दस वर्ष कैद की सजा सुनाई है। गुरुवार को यह फैसला अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय प्रभाकर दत्त मिश्रा ने सुनाया। इसकी जानकारी देते हुए लोक अभियोजक सुरेश सिंह ने बताया। दोषी करार दिए गए नारायण सिंह को जेल भेज दिया गया है। साथ ही बीस हजार का जुर्माना लगाया गया है।
जो राशि पीड़ित गोपाल दुबे को मिलेगी। हालांकि वह भी दो हत्याओं का आरोपी है। घटना 22 अगस्त 2017 को नावानगर थाना के कड़सर गांव में हुई थी। गोपाल मोबाइल रिचार्ज करा घर लौट रहा था। तभी रास्ते में शिव नारायण सिंह, नारायण सिंह और अशोक सिंह ने उसके उपर तेजाब फेंक दिया। गोपाल के पिता ब्रह्मचारी दुबे की शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ और जेल जाने के बाद तीनों जमानत पर बाहर आ गए। सुनवाई के दौरान ही शिवनारायण सिंह व अशोक सिंह की हत्या कर दी गई। अकेले बचे नारायण सिंह को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए दस वर्ष के लिए जेल भेज दिया।
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