‌‌‌ गांव में आए रिश्तेदार पर जानलेवा हमला करने वाले को पांच वर्ष की जेल

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-दो अलग-अलग धाराओं में आठ हजार का जुर्माना
बक्सर खबर। गांव में आए रिश्तेदार के ऊपर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को न्यायालय ने पांच वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। प्रभाकर दत्त मिश्र अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय ने यह फैसला शनिवार को सुनाया। दोषी करार दिए गए कृष्ण कुमार चौधरी उर्फ किशुन को दो धाराओं में क्रमश: तीन वर्ष व पांच वर्ष की सजा हुई है। लेकिन, यह दोनों साथ-साथ चलेंगी। केस की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक सुरेश सिंह ने बताया कि घटना बगेन थाना के बरुहां गांव की हैं।

16 दिसंबर 2006 को इस गांव में आरा जिला के सेमरा गांव निवासी दिनेश कुमार अपने रिश्तेदार मिलू चौधरी के यहां आए थे। शाम के वक्त उनके ऊपर तीन-चार लोगों ने मिलकर जानलेवा हमला कर दिया। उनके द्वारा चलाई गई गोली से दिनेश व एक महिला घायल हो गई। इसकी शिकायत दिनेश ने बगेन थाने में दर्ज कराई । लंबे समय तक सुनवाई चली। नौ से अधिक लोगों ने मुकदमे में गवाही दी। अंतत: आरोपी को आर्म्स एक्ट की धारा में तीन वर्ष सश्रम कारावास व तीन हजार का जुर्माना। हत्या के प्रयास में पांच वर्ष की जेल व चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

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