-धनसोई इलाके में तीन लोगों ने गोली मार किया था महेन्द्र चौबे ने घायल
बक्सर खबर। हत्या का प्रयास करने वाले तीन आरोपियों को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए सात-सात वर्ष की सजा सुनाई है। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय विजेन्द्र कुमार ने शनिवार को यह फैसला सुनाया। साथ ही आरोपियों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसकी जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक गोपाल राम ने बताया कि घटना धनसोई थाना के विशुनपुरा निवासी महेंद्र चौबे के साथ हुई थी। वे दिन में छतौना गांव की तरफ जा रहे थे।
रास्ते में तीन लोग उनसे मिले। रास्ता पूछने के लिए उन्होंने रोका। इतने में एक ने गोली चला दी। जिससे वे घायल हो गए। लेकिन, उनके चिल्लाने पर ग्रामीण जमा हो गए और दो लोगों को दबोच लिया। जिनके नाम भरत चौधरी व श्रीनिवास चौधरी था। महेन्द्र चौबे के बयान पर पुलिस ने तीन लोगों को नामजद किया गया। जिसमें उनका तीसरा साथी भरत उर्फ मुखिया चौधरी शामिल था। इन सभी के खिलाफ मुकदमा चला और न्यायालय ने सभी पक्षों और गवाहों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। तीनों दोषी रोहतास जिला के रहने वाले हैं।