‌‌‌ चौकीदार की हत्या मामले में पांच को आजीवन कारावास

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-37 वर्ष बाद आया फैसला, 10-10 हजार का लगा जुर्माना
बक्सर खबर। चौकीदार की हत्या मामले की सुनवाई कर रहे जिला व सत्र न्यायाधीश आनंद नंदन सिंह ने पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मंगलवार को फैसला सुनाते हुए उन्होंने सभी आरोपियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसकी जानकारी देते हुए लोक अभियोजक आदित्य कुमार वर्मा ने बताया कि 24 अक्टूबर 1987 को ब्रह्मपुर में गोलीबारी हुई थी। जिसमें मौके पर ही चौकीदार की मौत हो गई।

इस मामले में दो प्राथमिकियां दर्ज हुई थी। एक चौकीदार भृगुनाथ व दूसरी मार्कंडेय सिंह ने दर्ज कराई थी। दोनों मामलों की सुनवाई साथ-साथ चली। अंतत: पांच आरोपियों सुरेन्द्र सिंह, शंभू सिंह, शिवप्रताप सिंह, सत्येन्द्र सिंह व जितेन्द्र चौरसिया को सजा सुनाई गई। आर्म्स एक्ट की अलग धारा में इनमें से तीन सुरेन्द्र, शंभू व सत्येंद्र को सात-सात वर्ष की सजा हुई है। लेकिन, सभी सजाएं साथ चलेगी। इस वजह से उन्हें अतिरिक्त कारावास नहीं काटना होगा।

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