‌‌‌ दहेज हत्या के दोषियों को मिली दस-दस वर्ष की सजा

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-पति और ससुर समेत पांच को बनाया था मायके वालों ने आरोपी
बक्सर खबर। दहेज हत्या के आरोपी ससुर व पति को न्यायालय ने दस-दस वर्ष जेल की दी है। मंगलवार को यह फैसला जिला व अपर सत्र न्यायाधीश रघुवीर प्रसाद ने सुनाया। इस मुकदमे की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक शेषनाथ सिंह ने बताया कि अर्चना कुमारी की दहेज के लिए हत्या कर दी गई थी। यह आरोप उसके पिता राधेश्याम गुप्ता, ग्राम भदौरा थाना गहमर, जिला गाजीपुर ने लगाई थी। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह डुमरांव के श्रवण कुमार ग्राम सोनार पट्टी, चौक डुमरांव के साथ की थी।

लेकिन, दहेज में दो लाख रुपये व बाइक की मांग करने वालों ने उसकी हत्या गला दबाकर कर दी। दोनों पक्षों की दलील व पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को सुनने के उपरांत न्यायाधीश ने अर्चना के पति श्रवण कुमार, उसके पिता राजेन्द्र प्रसाद को 10-10 वर्ष जेल तथा 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इस मुकदमे सास निर्मला देवी भी आरोपी थी। लेकिन, सुनवाई के दौरान उनका निधन हो गया। दो देवर दीपक व गुड्डी आरोपी थी। लेकिन, घटना के समय वे नाबालिग थे। इस वजह से उनका केस किशोर न्याय परिषद को ट्रांसफर कर दिया गया।

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