पत्नीहंता को आजीवन कारावास, बीस हजार का जुर्माना

0
923

-तीन लोगों के खिलाफ दर्ज हुई थी हत्या की प्राथमिकी
बक्सर खबर। पत्नी की हत्या करने वाले विजयंत सिंह को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। गुरुवार को यह फैसला प्रभाकर दत्त मिश्रा अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय ने सुनाया। उन्होंने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अगर उसकी अदायगी नहीं हुई तो छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस मामले की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक रामनाथ ठाकुर ने बताया हत्या का यह मुकदमा एक जुलाई 2021 को इटाढ़ी थाने में दर्ज किया गया था।

सिकरौल थाना के बिक्रम इंग्लीश गांव की रहने वाली उषा देवी का विवाह विजयंत सिंह ग्राम गोपीनाथपुर इटाढ़ी के साथ हुआ था। उषा उसकी दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी से एक पुत्र व पुत्रियां थी। उषा को उस घर में पिता-पुत्र मिलकर परेशान करते थे। 30 जून की रात उसकी हत्या हो गई। अगली सुबह जब यह बात उसके पिता मुंद्रिका सिंह यादव को पता चली तो वे ससुराल पहुंचे और धारदार हथियार से उषा की हत्या करने का आरोप उन्होंने दामाद विजयंत, उसके पुत्र राजा बाबू व उसके ससुर पर लगाया। मुकदमे की सुनवाई लगभग साढ़े तीन वर्ष चली। न्यायालय ने सभी साक्ष्यों का अवलोकन किया। गवाहों का बयान सुना और अंतत: अन्य दो बरी हो गए। आरोपी पति को सजा सुनाई गई।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here