ड्रग्स बेचने वाले को नौ माह 20 दिन की जेल, लगा जुर्माना

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-एनडीपीएस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश का फैसला
बक्सर खबर। मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले को न्यायालय ने नौ माह 20 दिन की सजा सुनाई है। आज 31 जनवरी को यह फैसला एनडीपीएस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सुनील कुमार (अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ) ने सुनाई। इस मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह ने बताया कि कोरानसराय पुलिस ने 11 फरवरी 2021 को सिराज खान को गिरफ्तार किया। वह इसी थाना क्षेत्र के मठिला गांव का निवासी है।

लोगों की शिकायत पर पुलिस ने जब उसे दबोचा तो उसके पास से कुल 20 पुड़िया हेरोइन बरामद हुई। मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई तो सूचक समेत कुल छह लोगों ने अपना बयान दर्ज कराया। अंतत: आरोपी को दोषी करार दिया गया। उसे नौ माह 20 दिन की सजा हुई। साथ ही एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। सूत्रों के अनुसार नशीले पदार्थ की मात्रा कम होने की वजह से सजा कम हुई है। लेकिन, इस तरह का गलत कार्य करने वालों के लिए यह चेतावनी भी है।

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