मादक पदार्थ के धंधेबाज को चार वर्ष की कैद, 25 हजार का जुर्माना

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-एनडीपीएस एक्ट में न्यायालय ने सुनाया फैसला, साढ़े चार साल में आया फैसला
बक्सर खबर। नशीला पदार्थ बेचने वाले को न्यायालय ने चार वर्ष की सजा सुनाई है। आज मंगलवार को यह फैसला एनडीपीएस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राकेश कुमार ने सुनाया। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अगर राशि अदा नहीं हुई तो छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस मुकदमे की जानकारी विशेष लोक अभियोजक सुरेश प्रसाद सिंह ने दी।

उन्होंने बताया 17 जुलाई 2021 को कोरानसराय थाने की पुलिस ने इसी गांव के छोटे हुसैन पिता शाहिद हुसैन को रंगेहाथ गिरफ्तार किया था। उसकी जेब से 10 पुड़िया हेरोइन व एक माचिस बरामद हुई। तलाशी के दौरान उसके घर से 31 पुड़िया और हेरोइन मिली। जिसका कुल वजन 6.66 ग्राम था। जांच में ड्रग्स की पुष्टि भी हो गई। सुनवाई के दौरान कुल छह लोगों का बयान दर्ज किया गया। अंतत: न्यायाधीश ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए यह फैसला सुनाया।

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