मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले पांच को मिली सजा, दो महिलाएं शामिल

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दोषियों को पांच वर्ष तक का कारावास और जुर्माना           बक्सर खबर। विशेष उत्पाद न्यायाधीश ने नशीली पदार्थों की तस्करी में दोषी पाए गए अभियुक्तों को कठोर सजा सुनाई है। बक्सर नगर थाना कांड संख्या 627/2023 में अभियुक्त आशा देवी और ददन प्रसाद को पांच वर्षों के सश्रम कारावास की सजा दी गई है। साथ ही, अदालत ने उन पर एक लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है, जिसे न चुकाने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। विशेष लोक अभियोजक सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने छापेमारी के दौरान शांति नगर निवासी आशा देवी और ददन प्रसाद को 49.14 लीटर अवैध शराब और 6.76 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था। इसी तरह, इटाढ़ी थाना क्षेत्र के भेलूपुर गांव में पुलिस ने तस्करी करते हुए तीन अन्य अभियुक्तों – नयनतारा देवी, छोटेलाल चौहान और पिंटू चौहान उर्फ बृजेश चौहान को 5.2 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया था।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-11 के विद्वान न्याधीश रघुवीर प्रसाद की अदालत ने तीनों अभियुक्तों को तीन वर्ष के कारावास और बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने की स्थिति में उन्हें अतिरिक्त तीन महीने जेल में बिताने होंगे। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि कुल छह गवाहों की गवाही अदालत में पेश की गई, जिनके आधार पर दोषियों को सजा सुनाई गई। पुलिस ने सभी अभियुक्तों को रंगे हाथ तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया था।

 

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