टैक्स डिफाल्टर 31 तक जमा करें टैक्स, पाएं अर्थदंड और ब्याज में छूट

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परिवहन विभाग की सर्व क्षमा योजना का लाभ उठाने का आखिरी पांच दिन का अवसर                          बक्सर खबर। बिहार परिवहन विभाग द्वारा टैक्स डिफॉल्टरों के लिए “सर्व क्षमा योजना” के तहत बकाया टैक्स जमा करने पर अर्थदंड और ब्याज से छूट दी जा रही है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने वाहन मालिकों से 31 मार्च तक योजना का लाभ उठाने की अपील की है। यदि आपने अब तक अपने वाहन का टैक्स जमा नहीं किया है या किसी कारणवश देरी हुई है, तो यह आखिरी मौका है। 31 मार्च के बाद इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

ट्रैक्टर-ट्रेलर मालिकों को एकमुश्त 30,000 रुपए जमा करने पर संपूर्ण कर और अर्थदंड से मुक्ति मिलेगी। पथकर, हरित कर और ट्रेड टैक्स के सभी निबंधित एवं अनिबंधित वाहन मालिकों को मूल टैक्स + 30% अर्थदंड जमा करने पर शेष अर्थदंड से छूट, हरित कर बकाया होने पर मूल हरित कर + 30% अर्थदंड जमा करने पर छूट मिलेगी। बिना अस्थायी निबंधन के बेचे गए वाहनों का मूल शुल्क जमा करने पर अर्थदंड माफ। व्यापार कर डिफॉल्टरों के लिए कर + 30% अर्थदंड जमा करने पर शेष अर्थदंड से छूट। जिन वाहन मालिकों के खिलाफ नीलाम पत्र दायर है, वे एकमुश्त टैक्स जमा कर नीलामी से बच सकते हैं और नीलाम पत्र पर ब्याज भी पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि 31 मार्च 2025 के बाद यह योजना समाप्त हो जाएगी। इसलिए देरी न करें! 31 मार्च से पहले अपने वाहन का टैक्स जमा करें और आर्थिक बोझ से छुटकारा पाएं।

 

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