-चार आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी, लगा 25-25 हजार का जुर्माना
बक्सर खबर। भूमि विवाद को लेकर बगेन थाना के पोखरहां गांव में बार-बार बंदूक गरजती हैं। 20 अगस्त 2020 में इस गांव के नंदू पांडेय (55) की हत्या उनके ही पट्टीदारों ने कर दी थी। इस मामले की सुनवाई कर रहे जिला अपर व सत्र न्यायाधीश अष्टम सुनील कुमार सिंह ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए तीन लोगों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन सश्रम कारावास की सजा दी। साथ ही दो अलग-अलग धाराओं में 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जिसे अदा नहीं करने पर तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
इस फैसले की जानकारी देते अपर लोक अभियोजक ददन कुमार सिंह ने बताया कि इस मामले में उमाशंकर पांडेय, अजय पांडेय व विक्रमा पांडेय को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास व 20 हजार का जुर्माना हुआ है। उमाशंकर व अजय पांडेय को आर्म्स की धारा में सात-सात वर्ष की सजा मिली है। साथ ही उन पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगा है। इसकी प्राथमिकी मृतक नंदु पांडेय के पुत्र अमरेश कुमार पांडेय ने बगेन थाने में घटना के दिन ही कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि दोपहर दो बजे के लगभग वे मवेशियों के लिए जोन्हरी (ढाटा) काटने गए थे। तभी सात लोग वहां आ धमके। उन लोगों ने कहा यही सब जमीन का केस लड़ रहा है। और मेरे पिता को गोली मार दी। हालांकि उन्होंने सात लोगों पर आरोप लगाया था। उनमें से चार लोगों को साक्ष्य के आरोप में बरी कर दिया गया है।