रेलवे की लापरवाही से कटा यात्री का पैर, देना पड़ा नौ लाख का जुर्माना

0
2066

– तीन साल चला मुकदमा, सात साल अपील,
बक्सर खबर। यात्री का पैर रेलवे की लापरवाही से कट गया था। उसकी शिकायत की सुनवाई कर रहे उपभोक्ता फोरम ने मंगलवार को उसे नौ लाख रुपये का चेक बतौर मुआवजा प्रदान किया। इस रकम की भरपाई रेलवे ने की है। उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष वेद प्रकाश सिंह ने परिवादी शंकर प्रसाद शाह को चेक सौंपा। इस मौके पर उनके परिजन व रेलवे के अधिवक्ता मौजूद रहे। इस मामले की जानकारी देते हुए मुकदमे की पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने बताया कि कृष्णाब्रह्म थाना क्षेत्र के रहने वाले शंकर प्रसाद शाह 31 अगस्त 2013 को रघुनाथपुर स्टेशन पर जमानिया जाने के लिए पैसेंजर ट्रेन का इंतजार कर रहा थे।

इसी दरम्यान डाउन लाइन से ब्रह्मपुत्र मेल पूरी रफ्तार से गुजरी। उसकी बोगी के नीचे से लोहे का रॉड टूटकर निकल गया और प्लेटफार्म पर बैठे शंकर प्रसाद शाह के पैर में जा लगा था। गंभीर रूप से घायल शंकर का उपचार के दौरान एक पैर काटना पड़ा। पीड़ित ने जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दाखिल किया। सुनवाई में विपक्षी रेलवे की सेवा में त्रुटि पाया गया। जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा 8 जनवरी 2016 को सेवा में त्रुटि पाकर परिवादी को 6 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश सुनाया।

लेकिन रेल विभाग ने  जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश को चुनौती देते हुए राज्य उपभोक्ता आयोग पटना में अपील दाखिल की। सुनवाई के दौरान राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा भी विपक्षी की सेवा को त्रुटि पूर्ण पाया। इसके विरूद्ध रेलवे राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग नई दिल्ली में रिवीजन दाखिल किया। लेकिन राष्ट्रीय आयोग ने वाद को निरस्त कर दिया और जुर्माना सहित राशि अदा करने का निर्देश दिया। इस बीच जिला उपभोक्ता आयोग ने आदेश का अनुपालन नहीं करने पर वारंट जारी कर दिया। अंतत: रेलवे ने सूद सहित नौ लाख रुपये अदा किए।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here