-29 फरवरी को तिथि मुकर्रर, दुष्कर्म की घटना में सजा
बक्सर खबर। गुजरात के सूरत में साढ़े तीन वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले युवक को फांसी दी जाएगी। इसकी तिथि 29 फरवरी मुकर्रर की गई है। घटना के बाद सेशंस कोर्ट ने सजा दी थी। जिसको लेकर उच्च न्यायालय में अपील दायर हुई थी। उसने भी सुनवाई के दौरान सजा को बहाल रखा। साथ ही इसकी तिथि मुकर्रर कर दी। हांलाकि उसके पास सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति के यहां याचिका दायर करने का विकल्प मौजूद है। फांसी का यह आरोपी अनिल यादव ईटाढ़ी थाना के लोहंदी गांव का निवासी है। जो सूरत के लिंबायत थाना अंतर्गत घोड़ादार इलाके में रहता था।
घटना का खुलाशा 15 अक्टूबर को हुआ था। घोड़ादार के सोमेश्वर कालोनी से साढ़े तीन वर्ष की बच्ची गायब थी। पुलिस ने जांच में पाया कि बच्ची सोसाइटी से बाहर नहीं गई है। तलाशी के दौरान एक कमरा बंद मिला। जिसका ताला खोलने पर अंदर बोरी में बच्ची का शव मिला। पूछताछ में पता चला यह कमरा अनिल यादव का है। जो बिहार का रहने वाला है। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। 19 अक्टूबर को सूरत पुलिस की टीम यहां पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर ले गई। 290 दिनों के अंदर सेशंस कोर्ट ने उसे सजा दी। फिर मामला उच्च न्यायालय पहुंचा। जहां आइपीसी की धारा 302, पॉक्सो एक्ट की धारा 3 ए, 5 एम, 4, 6 और 8 के तहत उसे दोषी करार देते हुए फांसी देने का हुक्म दिया गया है।