ट्यूशन पढऩे वाली छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी को 12 वर्ष की सजा

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-सश्रम कारावास के साथ 50 हजार का लगा जुर्माना
बक्सर खबर। छह वर्ष की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 12 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी। पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कैलाश जोशी ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि यह मामला 2017 का है। शहर के बारी टोला निवासी पिंटू वर्मा ने छह वर्ष की बच्ची के साथ ऐसी हरकत की थी।

जिसे वह ट्यूशन पढ़ाने जाया करता था। पीडि़त बच्ची की मां ने महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी। कांड संख्या 15/2017 का वह आरोपी उसी समय से जेल में है। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों का तर्क सुनने और डाक्टर का बयान दर्ज होने के बाद यह निर्णय सुनाया। अभियुक्त पर 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही 80 हजार रुपये पीडि़त पक्ष को देने का निर्देश दिया है। जिसका भुगतान सरकार पीडि़ता प्रतिकार योजना के तहत करेगी।

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