‌‌‌ प्रशासन का पोस्टर हटाओ अभियान प्रारंभ, 72 घंटे बाद दर्ज होगी प्राथमिकी

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-जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड कार्यालयों तक जारी किया गया निर्देश
बक्सर खबर। लोक सभा चुनाव की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। इस दौरान सरकारी भवनों, सार्वजनिक स्थानों और चौक-चौराहों से पोस्टर बैनर हटाने का कार्य प्रारंभ हो गया है। जिला प्रशासन ने नोडल पदाधिकारी आदर्श आचार संहिता समेत सभी प्रखंड व अंचल पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। अगले 72 घंटे में सभी राजनीतिक पोस्टरों को सार्वजनिक स्थानों से हटाएं।

उसके बाद भी अगर कहीं किसी का प्रचार-प्रसार दिखता है तो उसके विरूद्ध उचित कार्रवाई करें। सूचना के अनुसार 24 घंटे के अंदर सरकारी भवनों से उसे हटाया जाना है। 48 घंटे के अंदर चौक-चौराहों और सार्वजनिक स्थानों से तथा 72 घंटे के अंदर निजी परिसंपत्तियों से भी उसे हटाना अनिवार्य है। शहर में आज शनिवार को इस आदेश पर अमल करते सरकारी कर्मी देखे गए। घंटा घर, ज्योति चौक, अंबेडकर चौक जैसे स्थानों से पोस्टर हटाने का कार्य प्रारंभ हो गया है।

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