बक्सर खबर। शहर के चर्चित अधिवक्ता प्रेम प्रकाश हत्याकांड में आज शनिवार को सत्र न्यायाधीश षष्टम उदय कुमार उपाध्याय की अदालत ने सभी आरोपियों को दोष मुक्त करा देते हुए बरी कर दिया। इस फैसले के आने के साथ ही अदालत परिसर में चर्चा का दौर शुरू हो गया।
बता दें कि 27 नवंबर 2015 को नगर थाना के मच्छरहटा पुल के सपीप कथित तौर पर पुत्री से छेड़खानी का विरोध करने पर मोहल्ले के लफंगों ने अधिवक्ता प्रेम प्रकाश की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना के विरोध में अधिवक्ता संघ बक्सर के सदस्यों ने कई दिनों तक कार्य से विरत रहकर आंदोलन चलाया था। इसके बाद तत्कालीन जिला न्यायाधीश प्रदीप कुमार मलिक ने मामले की त्वरित सुनवाई का निर्देश दिया था। इस मामले का एक आरोपी सुजीत कुमार श्रीवास्तव जिला जज का ड्राइवर हुआ करता था। इसी मामले में उसका बेटा विवेक कुमार भी आरोपी था। इनके अलावा दो अन्य प्रकाश कुमार श्रीवास्तव और सल्लू श्रीवास्तव थे। अदालत का यह फैसला वकीलों को पच नहीं रहा है। वे तरह तरह की चर्चा कर रहे थे।