-सुनवाई के दौरान तीन लोग पहुंच गए उपर, अन्य छह हुए रिहा
बक्सर खबर। दो लोगों की हत्या के मामले में 33 वर्ष बाद गुरुवार को न्यायालय का फैसला आया। आरोपी विजय सिंह को एडीजे प्रथम पुरुषोत्तम मिश्रा ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। घटना 12 जनवरी 1988 की है। धनसोई थाना रामपुर गांव में बिहारी सिंह व धरीक्षण सिंह की हत्या कर दी गई थी।
इसकी प्राथमिकी मृतक के पिता पारसनाथ सिंह ने दर्ज कराई थी। उनके अनुासर घटना के दिन शाम में कुछ लोग बैठकर आग ताप रहे थे। तभी दस लोग आए और उन दो लोगों की हत्या कर दी। इस दौरान सुनवाई चलती रही। इस बीच तीन आरोपियों की मौत हो गई। छह लोगों को न्यायालय ने रिहा कर दिया। इकलौते बचे आरोपी विजय सिंह को आजीवन कारावास की सजा मिली। यह जानकारी लोक अभियोजक अवधेश कुमार राय ने दी।