बक्सर खबर। ऐसे बाइक अथवा मोटर वाहन डीलर जो स्वयं गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वे इस माह की 12 तारीख तक ट्रेड लाइसेंस का आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद किसी का आवेदन परिवहन विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसकी सूचना विभाग ने जारी की है। अब से पहले जिले में लगभग 20 वाहन विक्रेताओं के पास ट्रेड लाइसेंस था। लेकिन विभाग ने उनके पते का सत्यापन कराने के लिए डाक विभाग के द्वारा पत्र भेजा।
लेकिन, उनका पता नहीं लगने के कारण 15 डीलरों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। अन्य डीलरों को सूचित किया गया है। वे 12 सितम्बर तक लाइसेंस नवीकरण के लिए आवेदन करें। अन्यथा उनको भी नया आइडी व पासवर्ड उपलब्ध नहीं हो पाएगा। हालाकि कुछ दिन पहले राज्य मुख्यालय ने इसके लिए सभी परिवहन पदाधिकारियों को फटकार लगाई थी। क्योंकि इस दिशा में जिला स्तर पर उचित कार्रवाई नहीं हो रही थी। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद ही ट्रेड लाइसेंस का नवीकरण होता है।