-साइकिल व रिक्शा के परिचालन पर रोक नहीं, शर्ते लागू
बक्सर खबर। परिवहन विभाग ने नए आदेश जारी किए हैं। जिससे उन लोगों की रोजी-रोटी शुरू हो सके। जो ऑटो या रिक्शा चलाते हैं। यह नियम आज 20 मई से प्रभावी होंगे। लेकिन, इसकी कुछ शर्ते हैं। आदेश में कहा गया है। साइकिल व रिक्शा के परिचालन पर रोक नहीं है। लेकिन, उस पर एक ही व्यक्ति व सवारी यात्रा कर सकेंगे। सभी को सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। साथ ही मास्क अनिवार्य है। वहीं ऑटो व ई-रिक्शा के लिए कहा गया है कि जो विषम संख्या वाले होंगे वे सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को चलेंगे।
सम संख्या वाले वाहन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को चलेंगे। विषम संख्या का वाहन उसे कहा जाएगा। जिसके नंबर के अंत में 1,3,5,7 एवं 9 अंक हो। सम संख्या वाले वाहन जिनके रजिस्ट्रेशन नंबर के अंत में 0,2,4,6 एवं 8 अंक हो। अर्थात वैसे वाहन नहीं चल सकेंगे। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो। साथ ही एक ऑटो व रिक्शा में चालक के अलावा दो ही व्यक्ति सफर करेंगे। चालक को प्रतिदिन अपने वाहन की सफाई करनी होगी। यह व्यवस्था कंटेनमेंट जोन की तरफ लागू नहीं होगी। बाइक व टैक्सी का परिचालन बंद रहेगा। जिले से बाहर जाने के लिए निजी वाहनों को पास लेना अनिवार्य होगा। जिला प्रशासन आवश्यकता के अनुरुप किराए का निर्धारण भी कर सकता है।