मोटर दुर्घटना अधिनियम को लेकर जागरूकता शिविर का आयोजन

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-पुलिस पदाधिकारियों को भी कराया गया नए बदलाव से अवगत
बक्सर खबर। जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा सोमवार को मोटर दुर्घटना अधिनियम से जुड़ी महत्वपूर्ण देने के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें न्यायिक पदाधिकारियों के अलावा पुलिस पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अपर जिला जज प्रथम सह कार्यवाहक जिला जज संदीप कुमार सिंह ने किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मोटर दुर्घटना अधिनियम में किए गए संशोधन से मामलों को तीव्र गति से निष्पादित करने में बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 15 दिसंबर 2022 को एक मामले की सुनवाई के बाद अधिनियम के कई धाराओं में एवं नियमावली में संशोधन किया है जिससे न्याय मंडल के सदस्यों, थानाध्यक्षों, बीमा कंपनी के अधिकारियों एवं अन्य प्रशासनिक पदाधिकारियों को अवगत रहना चाहिए।

वही अपर जिला जज सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार विवेक राय ने विस्तृत रूप से अधिनियम में किए गए संशोधन के बारे में पुलिस पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारियों को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मोटर दुर्घटना अधिनियम को सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने एवं उस से पीड़ित लोगों को सहायता देने के उद्देश्य से बनाया गया है। समय-समय पर इसमें संशोधन किए गए लेकिन गौहर मोहम्मद बनाम उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मामले में किया गया फैसला मील का पत्थर है। जिससे दुर्घटना संबंधित मामलों के निष्पादन में तीव्रता आएगी।

इस दौरान अवर न्यायाधीश संतोष कुमार ने किए गए संशोधन एवं प्रक्रिया को लेकर पुलिस अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। संचालन विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता विष्णु दत्त द्विवेदी ने किया। इस अवसर पर कई न्यायाधीशों के अलावा सिविल सर्जन, थानाध्यक्ष नगर दिनेश कुमार मालाकार, डुमराव थानाध्यक्ष बिंदेश्वर राम, कोरानसराय थानाध्यक्ष रंजीत कुमार, पैनल अधिवक्ता रवि रंजन सिंहा, आरती कुमारी, जितेंद्र कश्यप, रिंकी कुमारी, नेशनल इंश्योरेंस बीमा कंपनी के प्रबंधक मनीष कुमार के अलावे लोक अदालत के सहायक सुधीर कुमार, दीपेश कुमार सुधीर, सुमित कुमार ,मनोज कुमार आदि कई लोग उपस्थित थे।

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