-अब अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय की लेनी होगी सरण
बक्सर खबर। जब्त शराब की हेराफेरी करने के आरोप में फंसे ब्रह्मपुर के निलंबित थानाध्यक्ष बैजनाथ चौधरी की जमानत याचिका न्यायालय ने ठुकरा दी है। शनिवार को उनके अधिवक्ता सत्यप्रकाश पांडेय ने उत्पाद विभाग के विशेष न्यायाधीश के समक्ष अग्रिम जमानत की याचिका प्रस्तुत की। उस पर न्यायालय में चर्चा भी हुई।
लेकिन, न्यायाधीश ने नियमों का हवाला दे जमानत को नामंजूर कर दिया। हालांकि उनके अधिवक्ता का दावा है। हम लोगों को उच्च न्यायालय से इस मामले में जरूर जमानत मिलेगी। क्योंकि बैजनाथ चौधरी घटना से एक दिन पहले ही चार्ज देकर दूसरे जिले में गवाही देने कोर्ट गए हुए थे। उनकी गैरमौजूदगी में दूसरे को चार्ज देकर उन्हें आरोपी बना दिया गया। जबकि इससे कुछ भी लेना देना नहीं है।
मिडिया बहुत गवाही दे रही है