‌‌‌ बुधवार से शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक, चार दिनों तक प्रभावी रहेगा आदेश

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-चार पहिया वाहन पर भी रहेगा प्रतिबंध, रात तीन बजे से मिलेगी सात घंटे की ढील
बक्सर खबर। दुर्गा पूजा को लेकर लगभग सभी तैयारियां पुरी हो गई हैं। बुधवार को सप्तमी की तिथि है। इस दिन लगभग सभी पंडालों में प्रतिमा के पट खुल जाएंगे। इसके साथ ही भीड़ भी सड़क पर नजर आने लगेगी। इस दौरान कहीं अप्रिय वारदात नहीं हो। इसको ध्यान में रखते हुए परिवहन व्यवस्था को लेकर सख्त गाइडलाइन जारी किया गया है। इसकी जानकारी देते हुए सदर एसडीएम धीरेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि नौ से लेकर 12 अक्टूबर तक के लिए आदेश जारी किया गया है।

प्रशासन द्वारा जारी आदेश

इसके तहत दिन के दस बजे से रात तीन बजे तक शहर में भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित होगा। चाहे वह माल वाहक हो अथवा सवारी गाड़ी। चौसा से बक्सर की तरफ आने वाले बड़े वाहन कृतपुरा के पास रोक दिए जाएंगे। रात तीन बजे के बाद अगले दिन दस बजे तक वाहन चल सकेंगे। लेकिन, उनका रुट नया बाजार मठिया मोड़ से आईटीआई मार्ग, ज्योति चौक गोलंबर होगा। अन्य किसी मार्ग पर वाहनों को चलने की अनुमति नहीं होगी।

वाहन की जांच करते लोग, ( फाइल फोटो )

यही प्रतिबंध ज्योति चौक से नगर थाने की तरफ जाने वाले वाहनों पर भी लागू होगा। एनएच से होकर आने वाले वाहन गोलंबर की तरफ से अथवा सारिमपुर की तरफ से शहर में प्रवेश नहीं करेंगे। आदेश में ई रिक्शा का रूट भी तय किया गया है। बाइक को थोड़ी राहत दी गई है। अपराह्न पांच बजे के तक उन्हें चलाने की अनुमति होगी। इसके उपरांत उन पर प्रतिबंध प्रभावी हो जाएगा। इसके लिए जगह-जगह ड्राप गेट बनाए गए हैं। जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल, एसपी शुभम आर्य ने पूरी तैयारी का जायजा स्वयं हर जगह जाकर लिया।रूट व प्रतिबंध की विस्तृत जानकारी के लिए आप यहां दिए गए पत्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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