-30 को प्रभावी होगा आदेश, नौका परिचालन पर पूर्ण रोक
बक्सर खबर। छठ पूजा को लेकर शहर में भारी भीड़ देखी जा रही है। 30 अक्टूबर की संध्या पहला अर्घ्य दिया जाना है। दोपहर बाद ही लोग घरों से निकल छठ घाटों की तरफ चल देते हैं। उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यह आदेश जारी किया है कि 30 को पूर्वाह्न 11 बजे से भारी वाहनों का प्रवेश शहर में नहीं होगा। यह आदेश 31 अक्टूबर को दिन के 11 बजे तक प्रभावी रहेगा। इतना ही नहीं शहर में भी रविवार को दोपहर 2 बजे के बाद हल्के वाहन को चलने की अनुमति नहीं होगी।
छठ पूजा के दौरान गंगा में नौका परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। सिर्फ एनडीआरएफ व प्रशासनिक बचाव व निरीक्षण दल की नाव व बोटे ही गंगा में चलेंगी। साथ ही किसी भी घाट के आस-पास पटाखा बेचने व चलाने की अनुमति नहीं है। बच्चों से भी प्रशासन ने आग्रह किया है। चिंगारी किसी को नुकसान पहुंचा सकती है। इस लिए भीड़ में पटाखे न चलाएं। इसके लिए जरुरी दिशा निर्देश सभी थानों को दिए गए हैं। किसी भी विषम परिस्थिति से निपटने के लिए अस्पताल, पुलिस व अन्य विभागों को निर्देश दिया गया है। जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। जिसका नंबर 06183-223333 है। आपात स्थिति में कोई भी व्यक्ति जरुरी सूचना यहां दे सकता है। यह जानकारी सदर एसडीएम धीरेन्द्र कुमार मिश्रा ने दी है।