बक्सर खबर: बैंक खाता और मोबाइल नंबर सहित सभी सरकारी योजनाओं से आधार लिंक करने की सीमा अब अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दी गई है। मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय में चली सुनवाई में चीफ जस्टिस दीपक मिश्र की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संवैधानिक बेंच ने कहा कि आधार को सरकारी योजनाओं से जबरन अनिवार्य नहीं किया जा सकता। जब तक आधार पर फैसला नहीं आ जाता तब इसे टाल दिया जाए। बता दें कि 15 दिसंबर को कोर्ट ने आधार से जोडऩे की सीमा 31 मार्च तक बढ़ाई थी।