बक्सर खबर। स्कूटी खरीदने वाले वाहन स्वामी की गाड़ी का निबंधन समय से नहीं हुआ। इसी बीच परिवहन विभाग ने बीएस फोर वाहन का निबंधन बंद कर दिया। बगैर निबंधन के गाड़ी चलाना क्रेता के लिए समस्या बन गई। इस मामले में सुनवाई करते हुए अपर समाहर्ता बक्सर-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बक्सर ने सोमवार को परिवादी बीरबल पांडे, पिता रामझलक पांडेय, चाणक्यपुरी कॉलोनी स्टेशन रोड को नई स्कूटी दिलवाई।
विभाग द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार 3 अगस्त 2022 को एक परिवाद दायर कर शिकायत किया गया कि स्कूटी दिनांक 16 मार्च 2020 को बक्सर शोरूम से खरीदा था। परन्तु उक्त स्कूटी का निबंधन एजेंसी द्वारा समय रहते नहीं कराया गया। परिवाद की जांच शुरू हुई तो उनकी शिकायत सही मिली। तत्पश्चात एजेंसी को बीएस-6 वाहन देने हेतु निर्देशित किया गया। संबंधित वाहन विक्रेता द्वारा दिनांक 17 सितंबर 2022 को परिवादी को बीएस-4 वाहन के स्थान पर बीएस-6 वाहन दिया गया परिवादी द्वारा दिनांक 19 सितंबर 2022 को नए वाहन के साथ उपस्थित होकर न्याय के प्रति कृतज्ञता जाहिर की गई।