– जन संपर्क के दौरान बताया भारतीय दंड संहिता में आपके सुझाव पर बना है नया कानून
बक्सर खबर। एनडीए के प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी ने गुरुवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में पहुंचे। उन्होंने सबके सामने हाथ जोड़ भाजपा के पक्ष में मतदान का आग्रह किया। खुद को एक कार्यकर्ता बताकर उन्होंने सबसे सहयोग और समर्थन की प्रार्थना की। उन्होंने कहा केन्द्र की मोदी सरकार ने भारतीय दंड संहिता (IPC)1860, दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC)1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (एविडेंस एक्ट) 1872 को खत्म करने का काम किया।
मोदी जी ने कहा कि यह कानून भारतीयों पर शासन करने के लिए बनाया गया है। इसलिए इसे बदलकर अब भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू होगी। दुसरा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू होगी और तीसरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू होगा। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को सख्त किया गया। गौ हत्या और गोवंश से जुड़े कानून को और सख्त किया गया। कश्मीर से 370 और 35A खत्म कर वहां के लोगों के जीवन स्तर में नयी क्रांति लाने का काम किया है।
नागरिकता संशोधन कानून CAA लागू कर देश की एक और गारंटी को पूरा करने का काम किया है। तदोपरांत संसदीय चुनाव कार्यालय में आगामी 05 मई को होने वाले ओबीसी मोर्चा के सम्मेलन के तैयारी बैठक की समीक्षा की। उक्त मौके पर केदारनाथ तिवारी पूर्व जिला अध्यक्ष, मिठाई सिंह, निर्भय राय, इन्द्रलेश पाठक, धनंजय राय, तेज प्रताप सिंह उर्फ छोटे सिंह, प्रफुल्ल तिवारी, विंध्याचल पाठक, धन जी पाण्डेय, भरत प्रधान, दिनेश सिंह जदयू, तथा एनडीए के दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे।