चर्च की जमीन को बेचना-खरीदना अवैध, प्रशासन ने रद्द की जमा बंदी

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बक्सर खबर। पीपी रोड स्थित चर्च परिसर की जमीन पर बने कटरे पूरी तरह वैध नहीं हैं। इस भूमि को जिसने बेचा उसने गैर कानूनी काम किया। इस आशय की पुष्टि प्रशासन द्वारा जारी नोटिस ने कर दी है। जिसमें कहा गया है जमाबंदी को रद्द किया जाता है। शिकायत कर्ता स्वयं सीओ सदर हैं। उनकी शिकायत पर दायर वाद की सुनवायी अपर समाहर्ता बक्सर ने की है। इसकी जांच का जिम्मा भूमि सुधार उप समाहर्ता को दिया गया था।

उनका प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद यह कहा है कि इस भूमि की जमाबंदी रद्द की जाती है। अर्थात यह जमीन मेथोडिस्ट चर्च के नाम से थी तो उसी की रहेगी। दूसरे लोग उसका मालिकाना हक नहीं ले सकते। इस तरह की खबर आने के बाद वैसे लोगों में काफी बेचैनी है। जिन्होंने चर्चा की जमीन बेच लाखों का वारा न्यारा किया है। क्योंकि अगर रुपये देने वाले लोग अड़ गए तो फिर उनको लेने के देने पड़ जाएंगे।
पूर्व सीओ और कर्मचारी पर हो चुका है मुकदमा
बक्सर खबर। बहुत दिन पहले सदर सीओ श्रीभगवान सिंह व कर्मचारी प्रवीण द्वारा कुछ दाखिल खारिज के कुछ मामले निपटाए गए थे। ऐसा करने वाले दोनों के खिलाफ प्रशासन ने पूर्व में ही प्राथमिकी दर्ज की है। वारंट भी जारी हुआ था। बावजूद इसके कुछ लोगों ने चर्च की जमीन को अपनी मर्जी से बेचा। जमा बंदी रद्द होने के बाद अब क्या परिणाम सामने आता है। तो आने वाला वक्त बताएगा।

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