बक्सर खबर। बक्सर जिला ने एक बार फिर अपनी उत्कृष्टता साबित करते हुए दिसंबर 2024 में बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा दिसंबर माह का जारी रैंकिंग में बक्सर को 100 में से 89.997 अंक मिले। यह उपलब्धि जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल के कुशल नेतृत्व और प्रशासनिक टीम के समर्पण का नतीजा है। रैंकिंग सेवा प्रदायगी की समय सीमा, अपीलों के निष्पादन, दंड की वसूली, और लोक सेवा केंद्रों के निरीक्षण जैसे मानकों पर आधारित थी। जिलाधिकारी ने लोक सेवाओं की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए नियमित समीक्षात्मक बैठकें की। उन्होंने साफ निर्देश दिया है कि सेवाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसा होने पर संबंधित अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई होगी।बक्सर की यह सफलता जिले के प्रशासनिक कौशल और जनता के प्रति समर्पण का प्रमाण है। अगस्त 2024 से ही बक्सर इस रैंकिंग में लगातार पहला स्थान प्राप्त कर रहा है। यह अन्य जिलों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है।
बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम क्या है- 15 अगस्त 2011 से लागू इस अधिनियम के तहत सरकारी सेवाओं को तय समय सीमा में उपलब्ध कराना अनिवार्य है। इसमें देरी होने पर संबंधित अधिकारियों पर दंड लगाया जाता है। अधिनियम के अंतर्गत प्रखंड और अंचल कार्यालयों में लोक सेवा काउंटर बनाए गए हैं, जहां जनता ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकती है। अब यह सुविधा पंचायत स्तर तक विस्तारित की जा चुकी है। बक्सर जिला प्रशासन ने आम जनता के जीवन को सुगम बनाने की दिशा में यह बड़ी उपलब्धि हासिल की है।