बक्सर खबर। बक्सर जेल में तैनात सुरक्षा कर्मी हत्या के आरोप में दोषी पाया गया है। उसे न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाई हैं यह फैसला आज 26 जुलाई को भागलपुर कोर्ट ने सुनाया। एडीजे पांच दीपंकर पांडेय ने कुल 19 लोगों के खिलाफ सजा सुनायी। इसकी तस्दीक के लिए जब जेल अधीक्षक विजय अरोड़ा से बात की गई तो उन्होंने कहा। वह बहुत पहले यहां से फरार हो गया था। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यहां जांच के दौरान पता चला था। घटना की रात वह ड्यूटी पर नहीं था। सूत्रों ने बताया घटना 5 जून 2017 की है। भागलपुर जिले के कजरैली थाना अंतर्गत नाथर गांव के क्रिकेटर हिमांशु यादव ने सोनी कुमारी प्रेम विवाह किया था।
जो परमानंद यादव की पुत्री थी। घटना की रात कुछ लोगों ने मिलकर घर से हिमांशु को उठा लिया। फिर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने जांच की तो पता चला प्रताप यादव जो बक्सर जेल का सिपाही था। वह भी हत्या की रात वहां मौजूद था। उसका फोन लोकेशन इसकी गवाही दे रहा था। फिर वह बक्सर लौट आया। इसके भी प्रमाण मिले थे। जिसके आधार पर पुलिस ने उसका नाम भी इस केस में दर्ज किया। इस बीच बक्सर जेल से ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त करने का प्रयास किया गया। जिससे यह साबित हो की वह ड्यूटी पर था। लेकिन, जेल अधीक्षक ने उसके खिलाफ रिपोर्ट की। क्योंकि उस रात वह जिले से बाहर था। दो वर्ष के भीतर पूरे मामले की त्वरित सुनवाई हुई। फैसला आने के बाद पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराते हुए उनके आवास पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। यह फैसला आ जाने के बाद भी दो वर्ष से लापता सोनी का अब तक कुछ पता नहीं चला है।