बक्सर खबर। बक्सर सांसद और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के पुत्र अर्जित चौबे की जमानत याचिका आज मंगलवार को खारिज हो गई। भागलपुर कोर्ट के एसीजेएम अंजनी कुमार श्रीवास्तव ने अर्जित की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया। बता दें कि इसके पहले वारंट निकलने पर अर्जित ने अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। उसके खारिज होने के बाद अर्जित ने पुलिस के सामने सरेंडर किया था।
पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अर्जित की ओर से गत सोमवार को नियमित जमानत की याचिका दायर की गई। इस पर मंगलवार को सुनवाई हुई। अर्जित पर भागलपुर के नाथनगर थाने में 17 मार्च को निकाले गए जुलूस के दौरान सांप्रदायिक तनाव फैलाने का आरोप है। जुलूस रामनवमी और हिंदू नव वर्ष के उपलक्ष्य में निकाला गया था। जुलूस की अगुवाई अर्जित ने की थी। इस दौरान नाथनगर में हिंसक झड़प हो गई थी। कई लोग इसमें घायल हुए थे। इस मामले में पुलिस की ओर से दो एफआईआर दर्ज कराई गई थी। कुल नौ लोग नामजद किए गए थे। इनमें से एक आरोपी अर्जित भी हैं। इसी मामले में पुलिस ने पांच अन्य लोगों को भी
गिरफ्तार कर लिया है।