-प्रत्येक व्यवसायिक भवन व अॅपार्टमेंट में लगाना होगा कैमरा : कमिश्नर का निर्देश
बक्सर खबर। इस माह की 12 तारीख से वाहनों के प्रदूषण प्रमाणपत्र की जांच होगी। इसका आदेश सचिव परिवहन विभाग ने जारी किया है। आदेश में 2 पहिया, तीन पहिया, ई-रिक्शा छोड़कर को फिलहाल राहत दी गई है। लेकिन, चार पहिया वाहन मालिकों को अविलंब अपने नजदीकी प्रदूषण जांच केंद्र पर जाकर प्रदूषण जांच से संबंधित प्रमाण पत्र बनवाना होगा। क्योंकि 12 से यह अभियान प्रारंभ होगा। अद्यतन प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र नहीं पाए जाने पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 तथा संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 2019 की धारा 190(2) के अंतर्गत 10000 का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए वाहन स्वामी जिम्मेदार माने जाएंगे।
लोगों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी लगाया जाना अनिवार्य
बक्सर खबर। वैसे भवन जहां व्यवसायिक गतिविधियां होती हैं। वहां सीसी टीवी लगाया जाना अनिवार्य है। ऐसा आप समझ लें। इसके अलावा अपार्टमेंट जैसे भवनों में भी इसका अधिष्ठापन अनिवार्य है। इसका निर्देश पहले ही मिल चुका है। जिसकी चर्चा बुधवार को पटना प्रमंडल के आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलाधिकारियों से की। उनके साथ पुलिस महानिरीक्षक पटना ने अपराध की घटनाओं पर निगरानी ,निरीक्षण एवं नियंत्रण की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु प्रमंडल के सभी जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक, एसपी नगर आयुक्त सहित अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की। जिसमें इसका निर्देश दिया गया।